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रजिस्ट्री में खो गई अहम केस की फाइल तो CJI ने दिया सख्त निर्देश- मैं देखूंगा ये कैसे हुआ, मुझे पूरी डिटेल चाहिए

देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने बुधवार (17 जून, 2026) को उस शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक अहम केस की फाइल गुम हो गई, जिसकी वजह से एक जरूरी मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि वह खुद इस मामले को देखेंगे. यह मामला तब सामने आया जब एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के समक्ष इस घटना का उल्लेख किया. वकील ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुनवाई के लिए उसे अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है.

वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने इस बारे में रजिस्ट्रार को पत्र लिखा था, लेकिन मामला कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रजिस्ट्री से फाइल कहीं खो गई है. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

वकील ने कहा, ‘एसएलपी 8 जून को दायर की गई थी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री में इसका पंजीकरण नहीं हुआ है. हमने रजिस्ट्रार को एक पत्र भी लिखा है. ऐसा लगता है कि केस की फाइल रजिस्ट्री में खो गई है और इसी वजह से इसे अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया है.’

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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ‘अगर रजिस्ट्री में फाइल गुम हो गई है, तो यह गंभीर मामला है. अगर हमारी रजिस्ट्री में जरूरी मामलों की फाइलें खो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ उन्हें सूचीबद्ध करने का ही आदेश दूंगा? मुझे कुछ और भी करना होगा.’ उन्होंने वकील को विस्तृत जानकारी देने को कहा.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ‘मैं इस खामी की जांच करना चाहता हूं और पता लगाना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या वजह है.’ उन्होंने वकील से कहा, ‘अपने एओआर (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) से कहें कि वह आज ही मुझे शिकायत दें. मैं उपलब्ध हूं.’ मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि वह सीजेआई को शिकायत उनके चैंबर में दे सकते हैं और उनके आवास पर भी शिकायत दे सकते हैं.

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मई महीने में भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को कड़ी फटकार लगाई थी. बेंच ने रजिस्ट्री के बर्ताव को ‘बेहद खराब’ बताया और कहा कि उसके अधिकारी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई से भी बढ़कर) हों. बेंच ने निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी. 

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