उत्तर प्रदेशभारत

कान काटने की सजा 10 साल, जुर्माना 17 हजार… कोर्ट ने 2 साल पुराने केस में सुनाया फैसला | Kanpur court pronounced verdict in two year old case 10 years imprisonment 17 thousand rupees fine for cutting off teenager ear stwma

कान काटने की सजा 10 साल, जुर्माना 17 हजार... कोर्ट ने 2 साल पुराने केस में सुनाया फैसला

सांकेतिक तस्वीर.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिगरेट के पैसे मांगने पर युवक ने दुकान पर बैठी लड़की का कान काट दिया. साल 2021 में हुए इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. एडीजे-26 की कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए दोषी को 10 साल की सजा के साथ 17,700 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं बेगुनाह साबित होने पर दोषी की पत्नी व मां को बरी किया गया है.

कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी ने घटना को लेकर पछतावा जताया. आरोपी पक्ष के वकीलों ने इसे एक अच्छा निर्णय बताते हुए समाज में बेहतर संदेश जाने की बात कही है. उनका कहना है कि जरा-जरा बात पर उग्र हो रहे युवाओं को इस मुकदमे में आए जजमेंट से सीख मिलेगी. इस मामले में अगस्त साल 2021 में लड़की की मां ने आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

कानपुर के चकेरी थाना इलाके के संजय नगर निवासी पीड़ित लड़की की मां सोमवती ने बताया कि घर के सामने उनकी पान की छोटी सी दुकान है. 26 अगस्त 2021 की रात नौ बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी दुकान में बैठी हुई थी. तभी उनके पड़ोस में रहने वाला राजू उर्फ महबूब खां दुकान में में आया और सिगरेट मांगी. आरोपी ने जब सिगरेट जला ली तो उनकी बेटी ने पैसे मांगे. सिगरेट के पैसे मांगने पर राजू ने पैसे बाद में देने की बात कही.

इस पर विवाद बढ़ जाने पर राजू घर से हसिया ले आया और उनकी बेटी पर वार कर दिया, जो कि उसके सिर को छूता हुआ कान में जा लगा. हमले से उसका बांया कान कट गया. हमले के दौरान राजू की मां हसीना व पत्नी शहनाज ने भी उनकी दुकान पर जमकर पथराव भी कर दिया था. लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से भाग निकला था. पीड़ित सोमवती ने चकेरी थाने में आरोपियो के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामला एडीजे-26 प्रमोद कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button