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Jacqueline Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस के खिलाफ दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कराने की मांग मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक्ट्रेस के वकील ने दलील रखी. दिल्ली हाई कोर्ट में जैकलिन के वकील ने कहा कि ईडी का आरोप ये नहीं है कि जैकलिन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी बल्कि ईडी का आरोप है कि जैकलिन ने अखबार में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ छपे आर्टिकल की पुष्टि नहीं की. 

कहां से जैकलिन को गिफ्ट देता था सुकेश?
बता दें कि जैकलिन के वकील ने 3 पेज का नोट सबमिट किया, जिसमें कहा गया कि मुझे नहीं पता कि सुकेश मुझे गिफ्ट कैसे और कहां से देता था. 

कब होगी अगली सुनवाई?

जैकलिन के वकील ने कहा कि सुकेश के खिलाफ छपे आर्टिकल की पुष्टि ना कर पाना उनकी भूल थी. लेकिन ये आपराधिक भूल नहीं थी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी.


बता दें कि जैकलिन पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने का आरोप है, जो जबरन वसूली के पैसे से खरीदे गए थे. सुकेश चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप है. सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस को समन भेजा गया था.

वहीं एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई. तो ईडी ने जैकलिन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि एक्ट्रेस ने इन आरोपों का खंडन नहीं किया कि उन्हें सुकेश से गिफ्ट मिले थे. अब एक्ट्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें नहीं पता कि सुकेश उन्हें कहां से और कैसे गिफ्ट देता था. 

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