बरेली दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं, किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार | 2010 Bareilly riot mastermind Maulana Tauqeer Raza has no relief from court, can be arrested any time


मौलाना तौकीर रजाImage Credit source: TV9
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है. 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह आज पेश नहीं हुए.
मौलाना तौकीर रज़ा को आज भी राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए थे. रजा ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में अर्जी लगवाई. इसमें बीमारी का हवाला दिया गया था. हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने जिला जज की अदालत में बीमारी का हवाला देकर अर्जी लगाई थी.
ट्रायल कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र
कानून कहता है कि प्रार्थना पत्र ट्रायल कोर्ट में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आप कोई भी प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में ही दे सकते हैं. अपनी पेशी से पहले ही रजा हॉस्पिटल पहुंच गए थे. जानकारी के मुताबिक रजा हार्ट पेशेंट हैं और शनिवार देर रात उन्हें सीने में दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी जिसके बाद उन्हें खुशलोक अस्पताल ले जाया गया था. जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया है. कहा जा रहा है कि पुलिस अब कभी भी रजा को गिरफ्तार कर सकती है.
2010 बरेली दंगे का मास्टर माइंड है रजा
तौकीर रजा बरेली में साल 2010 में हुए दंगे का मास्टर माइंड है. आपको बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 मार्च को गैरजमानती वारंट जारी किया था लेकिन पुलिस कई राज्यों में उसकी तलाश का दावा करने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी. इस बीच मौलाना की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के विरुद्ध याचिका दायर की, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर उसे 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन अदालत में पेश होंगे लेकिन पेशी से दो दिन पहले सोमवार को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए.