उत्तर प्रदेशभारत

2,350 एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त…भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय (GZBO) ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन संबंधी प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली क्षेत्र स्थित एक इकाई पर प्रवर्तन कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान लगभग 2,350 एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए.

तलाशी एवं जब्ती (Search & Seizure) की यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अंतर्गत की गई. मामले में उपलब्ध तथ्यों एवं जब्त सामग्री के आधार पर BIS अधिनियम, 2016 तथा लागू Quality Control Order के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रवर्तन टीम का नेतृत्व शैलेंद्र कुमार वर्मा, वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक तथा राज कुमार, वैज्ञानिक-बी एवं सहायक निदेशक द्वारा किया गया. भारतीय मानक ब्यूरो, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ टीम ने मंडोली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित संबंधित इकाई पर तलाशी अभियान चलाया.

Bisgzbo

एल्युमिनियम फॉयल से संबंधित उत्पाद के लिए Quality Control Order (QCO) वर्ष 2020 में अधिसूचित किया जा चुका है. इसके तहत संबंधित उत्पाद का निर्माण निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूप तथा वैध BIS लाइसेंस के तहत ISI Mark के साथ ही किया जाना अनिवार्य है. अतः कोई भी उद्योग वैध BIS लाइसेंस/ISI Mark के बिना इस अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता.

जी. भवानी, वैज्ञानिक-एफ, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय (GZBO), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बताया कि संबंधित फर्म के विरुद्ध BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं एवं उद्योगों से अपील की है कि वे अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की प्रामाणिकता एवं BIS लाइसेंस की वैधता की जांच अवश्य करें. BIS मानकों अथवा ISI चिन्ह के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी शिकायत की सूचना BIS CARE App, ई-मेल gzbo@bis.gov.in अथवा भारतीय मानक ब्यूरो, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय को दी जा सकती है. शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी.

  • मंडोली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित इकाई पर BIS द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई.
  • लगभग 2,350 एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त
  • तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अंतर्गत की गई.
  • संबंधित उत्पाद के लिए Quality Control Order (QCO) वर्ष 2020 में अधिसूचित किया जा चुका है.
  • QCO के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण वैध BIS लाइसेंस एवं ISI Mark के बिना नहीं किया जा सकता.
  • जब्त सामग्री को आगे की जांच एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु सुरक्षित किया गया.
  • संबंधित फर्म के विरुद्ध BIS अधिनियम, 2016 एवं लागू QCO के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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