लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में दी अजान… हो गया गिरफ्तार, पुलिस के बीट प्रभारी पर भी एक्शन


पुलिस गिरफ्त में मुअज्जिन फैजान.
Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र से ध्वनि प्रदूषण और शासन के लाउडस्पीकर नियमों के उल्लंघन पर पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है. नजीबाबाद के जीआईसी स्कूल के पास स्थित ऐतिहासिक नजीबुद्दौला मस्जिद में निर्धारित डेसिबल सीमा से काफी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर अजान देने के आरोप में पुलिस ने मुअज्जिन फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
वहीं, क्षेत्र में नियमों का पालन कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक (SP) ने संबंधित बीट प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है. ये पूरा मामला शनिवार को नजीबाबाद थाने में आयोजित ‘समाधान दिवस’ के दौरान सामने आया. उस समय जिलाधिकारी (DM) उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई स्वयं जनसुनवाई कर रहे थे. जनसुनवाई के दौरान स्थानीय निवासियों, बीमार बुजुर्गों और पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अधिकारियों से प्रत्यक्ष शिकायत की.
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जीआईसी स्कूल के पास स्थित नजीबुद्दौला मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज अत्यधिक तेज रखी जाती है, जिससे बीमार बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है और विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है.
मौके पर पाया गया डेसिबल सीमा का उल्लंघन
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत मौके पर जांच के निर्देश दिए. दारोगा सौरभ सिंह पुलिस बल के साथ तुरंत नजीबुद्दौला मस्जिद पहुंचे. उस समय दोपहर करीब 1:04 बजे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर पर अजान दी जा रही थी. पुलिस टीम ने जब साउंड लेवल मीटर और मानकों से जांच की, तो पाया कि लाउडस्पीकर की आवाज प्रशासन द्वारा तय की गई कानूनी सीमा से बहुत अधिक तेज थी.
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नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दारोगा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजान दे रहे मुअज्जिन फैजान (निवासी मौहल्ला मकबरा, नजीबाबाद) को मौके से हिरासत में ले लिया. उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण और सरकारी आदेशों के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
बीट प्रभारी पर गिरी गाज, प्रशासन की कड़ी चेतावनी
इस मामले में पुलिस महकमे के भीतर भी कड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है. क्षेत्र में सतर्कता न बरतने और लाउडस्पीकर के डेसिबल मानकों का पालन न करा पाने के कारण पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बीट दरोगा/प्रभारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया है.
जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर तय किए गए नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी धार्मिक स्थल के प्रबंधकों और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.





