उत्तर प्रदेशभारत

9 साल से साथ रह रहे पति पत्नी… पिता की नाराजगी, हसबैंड को मिली 7 साल की सजा | Bareilly court sentenced husband to seven years imprisonment in case of kidnapping minor girl stwma

9 साल से साथ रह रहे पति-पत्नी... पिता की नाराजगी, हसबैंड को मिली 7 साल की सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर.

जिस पत्नी के साथ पति पिछले 9 साल से खुशी-खुशी जिंदगी गुजार रहा था अब उसकी वजह से वह 7 साल जेल काटेगा. कोर्ट ने पति के खिलाफ सजा सुनाई है. यह मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का. जिले की अपर सत्र न्यायाधीश रामानंद की अदालत ने 9 साल पुराने मामले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने का दोषी ठहराया है. हैरत की बात यह है कि जिस नाबालिग लड़की के आरोप में उसे सजा सुनाई गई है, वह उसकी ही पत्नी है.

दरअसल बरेली के भमोरा क्षेत्र के एक शख्स ने साल 2015 में मुकदमा दर्ज कराया था. उसने पुलिस को बताया था कि 28 मार्च 2015 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी खेत पर काम करने गई थी. नवाबगंज थाना इलाके के फर्रुखाबाद गांव का रहने वाला अंकित अपने भाई, भाभी और उनके दामाद की मदद से उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया.

2016 में पुलिस ने किया आरोप पत्र दाखिल

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर डेढ़ महीने बाद लड़की को बरामद कर लिया. इस केस में पुलिस ने सिर्फ अंकित दीक्षित को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में 16 मार्च 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था. उसके बाद अंकित ने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली. बाद में वह दोनों साथ-साथ रहने लगे. अदालत ने इस मामले में अंकित को दोषी मानते हुए उसे 7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट में लड़की ने अपने बयान में बताया कि जिस दिन वह घर से गई थी, उस समय उसकी उम्र 18 साल थी. वह अपनी मर्जी से अंकित के साथ गई थी. यहां से जाने के बाद उसने अंकित से कोर्ट मैरिज कर ली थी. दोनों राजी खुशी रह रहे हैं.

लड़की थी नाबालिग

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. इसके बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर आरोपी ने रेप जैसा गंभीर अपराध किया है. अदालत ने लड़की के बयान को नहीं माना. कोर्ट ने पाया कि घटना के दौरान पीड़िता नाबालिग थी. उसको बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में अंकित को दोषी पाते हुए सात साल की सजा से सुनाई है.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button