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UP: माफिया अजय सिपाही को उम्रकैद, मंशाराम की हत्या में 10 साल बाद आया फैसला; 2 अन्य को भी मिली सजा

UP: माफिया अजय सिपाही को उम्रकैद, मंशाराम की हत्या में 10 साल बाद आया फैसला; 2 अन्य को भी मिली सजा

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले के बहु चर्चित माफिया और पूर्व ब्लाक प्रमुख अजय सिंह सिपाही सहित तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे प्रथम राम विलास सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. दरअसल, यह मामला साल 2016 से जुड़ा है. महरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोकनाथ पुर गांव निवासी अजय सिंह सिपाही के घर कोई पार्टी चल रही थी . इसी कार्यक्रम में सुल्तानपुर जिला निवासी मंशाराम यादव भी उसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

इसी दौरान मंशाराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद ठिकाने लगाने के लिए शव को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया था. दो दिन बाद जब शव मिला तो परिजनों ने महरुआ थाना में मुकदमा लिखवाया. जांच के दौरान पुलिस ने अजय सिंह सिपाही, मुलायम यादव और अजय यादव के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए घटना को अंजाम देने और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए चार्जशीट दाखिल किया.

कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

तकरीबन दस साल चले मुकदमे के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अजय प्रताप सिंह सिपाही सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों की पहचान अजय प्रताप सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी लोकनाथ पुर थाना महरुआ , मुलायम यादव पुत्र जगीराम निवासी किशुन पुर थाना दोस्तपुर और अजय यादव पुत्र राम चेत निवासी किशनागर पुर थाना के तौर पर हुई है. तीनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पीड़ित परिवार ने ली चैन की सांस

कोर्ट ने तीनों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि मृतक के परिवार ने 10 सालों तक बड़ी ही मजबूती केस लड़ा. इस दौरान कई सारे उतार-चढ़ाव भी आए. बावजूद उन्होंने न्याय की लड़ाई जारी रखी. कोर्ट से फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश है. मृतक के परिजन ने सालों बाद चैन की सांस ली है. दोषियों की कठोर सजा मिलने से मृतक के गांव वाले भी खुश है.

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