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UP Sultanpur Court on Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक विशेष अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी मानहानि मामले में सुनवाई शनिवार (17 मई) को अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला के कारण स्थगित कर दी.
सुलतानपुर की विशेष सांसद-विधायक (MP/MLA) अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी मामले की सुनवाई अगले महीने के पहले सोमवार (2 जून) के लिए निर्धारित कर दी. वहीं, इस मामले में विशेष अदालत ने पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को की थी.
अधिवक्ताओं की विधिक कार्रवाई के कारण टली सुनवाई
इस मामले में वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने शनिवार (17 मई) को कहा कि अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला होने के कारण सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहे, जिसके कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानी मामले की सुनवाई टल गई.
पिछली सुनवाई में अदालत में पेश किया गया था गवाह
इस मानहानी मामले की पिछली सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने मामले के संबंध में कोतवाली देहात के पितांबरपुर कला गांव के निवासी अनिल मिश्रा को अदालत में बतौर गवाह पेश किया था, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की थी लेकिन जिरह पूर्ण नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश ने आज शनिवार (17 मई) का दिन सुनवाई के लिए तय किया था.
भाजपा नेता ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया था मानहानी का मामला
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. भाजपा नेता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि साल 2018 में कर्नाटक के चुनाव दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए थे और इसके घटना को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानी का मामला दर्ज कराया था.