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Ghazipur Dog News: 7 घंटे में 15 लोगों को काटा, गाजीपुर में डॉगी ने मचाया आतंक, दहशत में पूरा गांव

Ghazipur Dog News: 7 घंटे में 15 लोगों को काटा, गाजीपुर में डॉगी ने मचाया आतंक, दहशत में पूरा गांव

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Dog News Ghazipur: दिल्ली में इन दिनों आवारा कुत्तों के मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है. इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक खबर सामने आई है, जहां एक आवारा कुत्ते ने 7 घंटे के अंदर 15 लोगों को काट डाला. इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

घटना देवकली चकवलियां और सोन्हुली गांवों की है. यहां कुत्ते ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर 15 लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. इसके अलावा कई जानवर भी इस हमले का शिकार बने. अभी तक डॉगी पकड़ा नहीं गया है. वह कहीं छिप गया है. कुत्ते के आतंक से प्रभावित ग्रामीणों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली पर भारी भीड़ जमा हो गई.

हालांकि पर्याप्त मात्रा में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध होने के कारण सभी घायलों को तुरंत इंजेक्शन लगाया गया. प्रशासन और ग्रामीण इस कुत्ते की तलाश में जुटे हैं. ताकि आगे किसी अनहोनी को रोका जा सके.

जो लोग डॉग बाइट का शिकार हुए उनमें, देवकली की दलित बस्ती में सीताराम, रामसमुझ पासवान, प्रकाश राम बाजार में गोगा अहमद कैलाश गुप्ता और एक महिला शामिल हैं. सोन्हुली में माधुरी मौर्या और कुछ अन्य ग्रामीणों भी कुत्ते के आतंक से प्रभावित हुए है. इसके साथ ही चकवलियां में आदित्य कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, राजेश पाल, लकी यादव समेत कई लोग इस कुत्ते के हमले में जख्मी हुए. चिथरु पाल की तीन गायों और शकीला बानो की कई बकरियों को भी कुत्ते ने काट लिया.

आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध

उधर दूसरी तरफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने आश्वासन दिया है. CJI ने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की. NGO की सचिव ननीता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई के लिए जल्द तारीख तय करने की मांग की थी.

8 हफ्ते का दिया समय

CJI ने जब मामले की सुनवाई पहले होने की बात कही तो, याचिकाकर्ता ने 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के आदेश का हवाला दिया. इसमें कहा गया था कि कुत्तों की बेहिसाब हत्या नहीं हो सकती. इससे पहले SC ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

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