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माफिया मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, जानें मामला | Mafia Mukhtar son Umar Ansari got bail from Allahabad High Court

माफिया मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, जानें मामला

माफिया मुख्तार अंसारी और उसका बेटे उमर अंसारी

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट की तरफ से मिली यह राहत 30 नवंबर तक अगली सुनवाई तक के लिए है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी की राजनीतिक कारणों से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है.

यह था भड़काऊ भाषण देने का मामला

बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है. माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 3 मार्च 2022 को मऊ सदर में एक जनसभा में मंच से भाषण देते हुए प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी. इस धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था. फिलहाल इस मामले में उमर अंसारी फरार चल रहे हैं.

अब्बास अंसारी को मिल चुकी है जमानत

वहीं, इस मामले में उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी. जिसमे उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. तब तक उमर अंसारी के लिए कोर्ट से राहत मिली है.

(इनपुट- दिनेश सिंह)

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