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संभल के जज विभांशु सुधीर का तबादला, CO अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया था FIR का आदेश

संभल के जज विभांशु सुधीर का तबादला, CO अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया था FIR का आदेश

सांकेतिक तस्वीर.

यूपी संभल हिंसा मामले में जज (CJM) विभांशु सुधीर ने बड़ा फैसला सुनाया था. उन्होंने सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. ये बड़ा फैसला सुनाने वाले जज विभांशु सुधीर हटाए गए हैं. उनका तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है. अहम बात ये है कि उन्हें CJM से हटाकर सिविल जज (सीनियर डिविजन) पद दिया गया है.

इस तबादले से इतर बात करें संभल की तो ये जिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शाही मस्जिद बवाल में CJM कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद नई तस्वीर तब सामने आई जब मामला कोर्ट बनाम पुलिस के महायुद्ध का हो गया. फर्जी एनकाउंटर पर एसपी ने कहा कि एफआईआर नहीं होगी.

क्या कहना है पीड़ित का

पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. बल्कि घायल के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया. डर और दबाव के चलते पीड़ित ने छुपकर मेरठ में इलाज कराया. मामला अदालत पहुंचा तो CJM कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने साफ आदेश दिया अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की जाए और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए.

इसके बाद कोर्ट के आदेश पर SP ने कहा कि FIR नहीं होगी. ऐसे में चर्चा तेज हो गई कि क्या संभल में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है? क्या यह टकराव आगे और गहराएगा? क्या संभल में कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी जा रही है?

यामीन ने अपनी शिकायत में क्या कहा?

शिकायत के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय इलाके के रहने वाले यामीन ने आरोप लगाया था कि उनका 24 बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को पापड़ बेचने के लिए निकला था. इसके बाद शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस ने उसे गोली मार दी. यामीन ने इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10-12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया.

संभल पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा था?

इसी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 जनवरी को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस पर संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा था कि पुलिस अदालत के आदेश को चुनौती देगी. अपील दायर की जाएगी. एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है.

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