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Pakistan Supreme Court Returns Imran Khan Appeal Against Toshakhana Conviction

Imran Khan: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका वापस लौटा दी है. पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है. 

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के शीर्ष अदालत के कार्यालय ने इमरान खान द्वारा दायर अपील पर आपत्ति जताई है. सुप्रीम ने कहा कि अपील से जुड़े दस्तावेज अधूरे हैं. इसमें कहा गया है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ छह जनवरी को अपील दोबारा दायर की जा सकती है.पीटीआई संस्थापक के वकील सरदार लतीफ खोसा ने संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत अपील दायर की थी. 

तोशाखाना मामले में खान को सुनाई गई थी सजा 

गौरतलब है कि पूर्व प्रधामंत्री को 5 अगस्त, 2023 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूँ दिलावर द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था. इस दौरान खान को पांच साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 

चुनाव लड़ने के प्रयास में इमरान खान 

पीटीआई के संस्थापक ने शनिवार को आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए मामले में दोषसिद्धि को पलटने के अपने प्रयासों के तहत तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली पीटीआई अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी थी. 

आईएचसी के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका 

नई याचिका में खान ने आईएचसी के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया और कहा कि तोशाखाना मामले में उनकी सजा पहले ही निलंबित कर दी गई थी. बता दें कि इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफों को बेचने का आरोप लगा था. ये तोहफे इमरान खान को विदेश दौरों पर मिले थे. 

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