जुर्म

Goa Crime Two Arrested For Killing Cow And Stealing Calf In Panaji Booked Under Prevention Of Cruelty To Animals Act

Goa Crime News: उत्तर गोवा के पणजी में गाय की हत्या करने और बछड़ा चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा कि उत्तरी गोवा के सियोलिम के राजेंद्र मोराजकर ने शिकायत की कि उनकी गाय और एक बछड़ा, जो चरने के लिए एक खेत में बंधे थे, गायब हो गए. पुलिस ने रविवार को इस पूरे मामले की जानकारी दी.

पुलिस की एक टीम को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया. जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले 30 वर्षीय अथानास राफेल लकड़ा और उसी राज्य के चिकटवानी से 20 वर्षीय मनबहाल जोहान एक्का के रूप में की है. 

सीसीटीवी में आरोपियों की करतूत हुई कैद
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. जिसमें आरोपियों को अपराध के दौरान साफ तौर पर देखा गया. जिसके बाद दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया. उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान पुलिस को एक गाय का शव भी मिला है. जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मवेशी अस्पताल भेजा दिया है. 

अधिकारी ने कहा कि आरोपीयों के गाय तस्करी में लिप्त होने की भी आशंका है. फिलहाल पुलिस जानवर को मारने में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपीयों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है.

गोवा में गोहत्या पर है पूर्ण प्रतिबंध 
गोवा में दमन और दीव गोहत्या निवारण अधिनियम, 1978 के तहत गाय, बछड़े और बछिया की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है. गाय को दर्द होने, छूत की बीमारी या फिर चिकित्सा अनुसंधान के लिए उसकी हत्या की जा सकती है. इसके अतिरिक्त राज्य में बीफ या बीफ के उत्पादों पर भी पूर्ण प्रतिबंध हैं. इस कानून की अवहेलना करने वालों को अधिकतम दो वर्ष की कैद और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती हैं.

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