UP की आ गई वोटर लिस्ट! कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया, तुरंत ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का ड्राफ्ट कर दिया गया है.
देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. वजह यह है कि इस बार मतदाता सूची से करीब तीन करोड़ नाम हटने की आशंका जताई जा रही है. भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल इस सूची पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मतदाता सूची में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है.
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही थी. इस दौरान चुनाव आयोग ने दो बार समयसीमा बढ़ाई, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें. प्रशासन का दावा है कि इस अतिरिक्त समय का उपयोग जिला स्तर पर सत्यापन को मजबूत करने के लिए किया गया है. अब जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि अतिरिक्त मोहलत के बाद भी कितने नए नाम जोड़े गए और कितने पुराने नाम हटाए गए.
ऐसे में ये जानना जरूरी है कि SIR ड्राफ्ट सूची में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं :-
वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम
- https://voters.eci.gov.in पर जाएं
- इसके बाद डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल पर क्लिक करें
- इसमें State का ऑप्शन आएगा, उसमें अपना state डालें
- Year of Revision में साल साल 2026 सलेक्ट करें
- Roll Type ऑप्शन में SIR DraftROLL-2026 डालें
- इसके बाद District के कॉलम में अपना जिला भरें
- Assembly Constituency का कॉलम भरना होगा
- इसके बाद लैंग्वेज के सेक्शन में अपनी भाषा का चुनाव करना होगा
- इसके बाद एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे बॉक्स में भरना होगा
- इसके बाद नीचे की ओर पोलिंग स्टेशन का ऑप्शन दिखाई देगा
- आपको अपने पोलिंग स्टेशन के सामने टिक मार्क करना होगा
- इसके बाद डाउनलोड सलेक्ट पीडीएफ के ऑप्शन पर जाना होगा
अगर आपका नाम नहीं है तो कौन सा भरें फॉर्म
- फॉर्म 6– 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के लिए
- फॉर्म 7– वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों के लिए
- फॉर्म 8– निवास स्थान बदलने/मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने
फॉर्म कहां सबमिट करें
- ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in)
- CINET APP के जरिए भी फॉर्म भरा जा सकता है
- बूथ लेवल अधिकारी के पास भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं
नाम गायब होने पर मतदाताओं को मिलेगा पूरा मौका
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद यदि किसी मतदाता का नाम इसमें नहीं पाया जाता है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने इस स्थिति के लिए पूरी व्यवस्था की है. ड्राफ्ट सूची के आधार पर नागरिक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. यदि नाम गलती से हट गया है या किसी तरह की त्रुटि है, तो उसे ठीक कराने का पूरा अवसर दिया जाएगा, ताकि अंतिम मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए.
एक महीने तक सुधार और आपत्तियों की छूट
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को पूरा एक महीना दिया जाएगा. 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कोई भी नागरिक नाम जोड़ने, हटाने या उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा. इस दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं
दावे और आपत्तियों से जुड़ी जानकारी भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) से हासिल की जा सकेगी. 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे.

