Kerala Train Fire Police Decided To Imposed UAPA Act On Accused Shahrukh Saifi

Kerala Train Fire: केरल पुलिस ने ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले करने वाले आरोपी शाहरुख सैफी पर UAPA के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है. हाल ही में यह मामला केरल पुलिस की SIT को सौंपा गया था. जिसके बाद एसआईटी मामले के मुख्य आरोपी शाहरुख सैफी को 12 अप्रैल को केरल के कन्नूर ले गई थी ताकि मामले में सबूत इकट्ठा कर सके. इस दौरान एसआईटी ने अलाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के उन डिब्बों के उन डिब्बों में छानबीन की जिनमें आग लगी थी.
पिछले दिनों ही पुलिस को केरल ट्रेन में हुई आगजनी को लेकर आतंकी हमले का शक था. अब पुलिस की SIT ने आरोपी पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. बता दें कि अलाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
UAPA के तहत होगी आरोपी शाहरुख पर कार्रवाई
अलाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डिब्बों को आग के हवाले करने के मामले में कोझिकोड प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपी शाहरुख सैफी को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 18 अप्रैल को शाहरुख की न्यायिक हिरासत खत्म होने जा रही है.
ट्रेन के डिब्बों में आग लगाकर फरार होने के दौरान शाहरुख गंभीर रूप से घायल हो गया था. जब इलाज के बाद वह अस्पताल से बाहर आया तो उसे 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस की मानें तो शाहरुख ने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है. अब एसआईटी ने कहा है कि इस मामले में पुलिस शाहरुख सैफी पर UAPA के तहत कार्रवाई करेगी.
आगजनी में हुई थी तीन लोगों की मौत
यह घटना 2 अप्रैल की है जब कथित तौर पर शाहरुख सैफी ने अलाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के दो डिब्बों को उस वक्त आग के हवाले कर दिया जब वह कोझिकोड में इलाथुर के पास कोरापुझा पुल पहुंची. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है. वहीं 9 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है.
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