जुर्म

Kerala HC Won’t Interfere With Trial Court Order Against Cyanide Killer

Kundathai Cyanide murder case: केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जॉलीअम्मा जोसफ के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोझिकोड के कूदाथई साइनाइड हत्याकांड केस में छह लोगों की रहस्यमय तरीके के मौत हो गई थी.  

आरोप है कि जॉलीअम्मा जोसफ ने अपने पति रॉय थॉमस समेत छह लोगों को खाने में साइनाइड देकर उनकी हत्या कर दी. इनमें जॉली के पति रॉय और उनके माता-पिता भी शामिल थे. 

क्या खाने में मिलाया था साइनाइड

जॉली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ आरोप तय करने को स्थगित करने की अपील हाईकोर्ट में की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने जॉली की याचिका खारिज कर दी.

जॉली और रॉय थॉमस ने 1997 में शादी की थी और रॉय के माता-पिता के साथ कूदाथई में रह रही थी. माना जाता है कि जॉली का किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध था, जिसे उसने साइनाइड लाने को कहा था.

आरोप है कि रॉय को जान से मारने के इरादे से महिला ने उसके खाने में साइनाइड मिलाया था. 30 सितंबर 2011 को खाना खाने के बाद जॉली के पति बीमार महसूस करने लगे. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उनका निधन हो गया. 

जांच में मिले गड़बड़ी के संकेत

जॉली ने उस समय अपने परिजनों को बताया कि रॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. परिवार के 6 सदस्यों की अलग-अलग सालों में संदिग्ध हालात में मौत हुई. जॉली की पोल तब खुली जब उसके पति रॉय थॉमस के अमेरिका में रहने वाले भाई ने पुलिस जांच की बात उठाई. 

पूछताछ में जॉली ने स्वीकार किया कि उसने ही परिवार के सभी 6 सदस्यों को 2002 और 2016 के बीच साइनाइड दिया था. जॉली ने बताया था कि वह परिवार की पूरी संपत्ति हथियाना चाहती थी. पुलिस ने अक्टूबर 2019 में दो अन्य आरोपियों के साथ जॉली को गिरफ्तार किया. इसके बाद से ये मामला केरल की निचली अदालत में चल रहा है.

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