Indian Green Cards Holders are advised to carry relevant documents when returning to the US from abroad

Indian Green Cards Holders: अमेरिकी सरकार की ओर से आव्रजन नीति में सख्ती के कारण, ग्रीन कार्ड धारकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. हाल ही में, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बयान दिया था, “ग्रीन कार्ड आपको अमेरिका में रहने का अनिश्चित अधिकार नहीं देता है.”
जिसके बाद, अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों में चिंता बढ़ गई है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के कानूनों का पालन करने वाले भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है.
क्या ग्रीन कार्ड धारकों की स्थिति खतरे में है?
ग्रीन कार्ड तभी रद्द हो सकता है यदि धारक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो. ग्रीन कार्ड ऑटोमैटिक रद्द नहीं होता जब तक कि धारक अमेरिका से लंबे समय तक अनुपस्थित न रहे. अमेरिका में निवास बनाए रखना जरूरी है. साथ ही टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज अपडेट रखने होंगे.
विदेश यात्रा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान ?
छह महीने से कम की यात्रा करने में आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती. छह महीने से एक साल तक की यात्रा में अमेरिका लौटने पर जांच हो सकती है. वहीं, एक साल से अधिक की अनुपस्थिति – यदि फॉर्म I-131 (री-एंट्री परमिट) नहीं है, तो ग्रीन कार्ड छोड़ने का अनुमान लगाया जा सकता है.
विदेश से अमेरिका लौटते समय किन दस्तावेजों को साथ रखें?
वैध ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551) समाप्त नहीं होना चाहिए.
पासपोर्ट – अपने होम कंट्री से जारी वैध पासपोर्ट होना चाहिए.
री-एंट्री परमिट (यदि लागू हो) – एक साल से अधिक लेकिन दो साल से कम समय तक विदेश में रहने वालों के लिए आवश्यक.
एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर – वर्तमान काम देने वाली कंपनी से पिछले वर्ष का W-2 फॉर्म और संघीय आयकर रिटर्न.
अमेरिकी बैंक अकाउंट डिटेल्स – यह दिखाने के लिए कि अमेरिका में वित्तीय लेनदेन जारी है.
अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस – अमेरिका में निवास बनाए रखने का एक सबूत.
अगर अमेरिका लौटने पर CBP अधिकारी ग्रीन कार्ड को चुनौती दें तो क्या करें?
विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें, विशेष रूप से फॉर्म I-407, जो कानूनी स्थायी निवासी स्थिति को छोड़ने का रिकॉर्ड है. यदि अधिकारियों से सवाल-जवाब के दौरान समस्या हो, तो ‘स्थगित निरीक्षण’ (Deferred Inspection) की मांग करें. यदि CBP अधिकारी ग्रीन कार्ड को छोड़ने के लिए कहें, तो इमिग्रेशन जज के सामने पेश होने का अनुरोध करें. इससे एयरपोर्ट पर ग्रीन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी.



