US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, अब ग्लोबल टैरिफ बढ़ाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ में फिर से बदलाव किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका अब दुनिया भर के देशों पर लागू 10 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 15 फीसदी कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने दशकों तक अमेरिका को लूटा है और ये फैसला उसी के जवाब में लिया गया है. ट्रंप ने यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें आर्थिक आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया गया.
कानूनी रूप से लीगल टैरिफ की घोषणा करेंगे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने यह कदम कानून के दायरे में रहकर उठाया और पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है. ट्रंप के मुताबिक टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत ओर घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र कर इस बात के संकेत दिए कि आने वाले समय में अमेरिका कानूनी रूप से लीगल टैरिफ की घोषणा करने वाला है.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 21, 2026
कई देशों ने अमेरिका को लूटा: ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, ‘मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 10 फीसदी के ग्लोबल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 15 फीसदी तक बढ़ा रहा हूं. जब तक मैं नहीं आया तब तक कई देश दशकों से बिना किसी पेनल्टी के अमेरिका को लूट रहे थे. अगले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी टैरिफ निर्धारित करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने की हमारी सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा.’
यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 राष्ट्रपति को 15 फीसदी तक का टैरिफ अधिकतम 150 दिनों के लिए लगाने की अनुमति देती है. हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं हैं. धारा 122 के तहत कोई भी टैरिफ 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता और अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना 150 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता.
US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया था. अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है और उन्हें कोर्ट के कुछ सदस्यों पर बेहद शर्म आती है, क्योंकि उनमें हमारे देश के हित में सही काम करने का साहस नहीं है. उन्होंने कहा कि कोर्ट विदेशी हितों और एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन से प्रभावित हो गई है जो लोगों की सोच से भी बहुत छोटा है. यह एक छोटा आंदोलन है.
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने लगाया ग्लोबल टैरिफ
ट्रंप ने कहा, ‘कोर्ट विदेशी हितों के सामने झुक गया. टैरिफ पर हमारे पास और भी विकल्प हैं. अमेरिका को फिर महान बनाना लक्ष्य है. कोर्ट के फैसले गलत हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है. अब दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करेंगे. हो सकता है कि हम और ज्यादा पैसे वसूलें. हम किसी भी देश से व्यापार बंद कर सकते हैं. सभी देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेरी ताकत और बढ़ी.’ अब ट्रंप ने इसी टैरिफ को 5 फीसदी और बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया.



