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Bareilly: मौलाना तौकीर रजा को मिली राहत, अब जिला जज के कोर्ट में होगी केस की सुनवाई | ‘I don’t trust the judge, the court should be changed…’, Bareilly riots accused Maulana Tauqeer requested to change the court

Bareilly: मौलाना तौकीर रजा को मिली राहत, अब जिला जज के कोर्ट में होगी केस की सुनवाई

बरेली दंगों का आरोपी मौलाना तौकीर

बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तौकीर रजा खान और साल 2010 के बरेली दंगे के अन्य आरोपियों से जुड़े मामले की सुनवाई अब बरेली जिला जज के कोर्ट में की जाएगी. कोर्ट ने केस की फाइल ट्रांसफर की अर्जी स्वीकार कर ली है. इस पूरे मामले में एक आरोपी शाहरुख ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी कि उनके केस के लिए अदालत बदली जाए.

साल 2010 के बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर ने मामले की सुनवाई अब बरेली जिला जज के कोर्ट में की जाएगी. इस मामले के एक आरोपी शहजाद ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, उनके मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए.

‘आरोपी को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं’

इस मामले में जिला जज विनोद कुमार दुवे की कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले में एक आरोपी शाहरुख ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी कि न्यायाधीश दिवाकर एक धर्म विशेष के लिए नकारात्मक भावना रखते हैं. इसके चलते आरोपी को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है इसीलिए अदालत बदली जाए. इस पर जिला जज विनोद कुमार ने आदेश दिया है कि तौकीर का केस अब उनकी अदालत में सुना जाएगा.

साल 2010 में हुए दंगे में आरोपी हैं तौकीर

बता दें कि 2010 में हुए दंगे के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को भी आरोपी बनाया गया था. अदालत की ओर से दो बार मौलाना तौकीर के लिए गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. लेकिन, इसी बीच इसमें एक अन्य आरोपी ने पूरे केस को जज दिवाकर के कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि न्यायाधीश दिवाकर एक धर्म विशेष के विरुद्ध मान रखते हैं. याचिका में कहा गया है कि आरोपी को न्यायाधीश दिवाकर पर विश्वास नहीं है. साथ ही ये भी आग्रह इसके चलते आरोपी को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिए कोर्ट को बदल दिया जाए.

तौकीर को मारा गया था दंगों का मास्टरमाइंड

13 मार्च को तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इस संबंध में अदालत ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया जिसके बाद दूसरी तारीख 19 मार्च निर्धारित की गई थी लेकिन आज भी मौलाना तौकीर हाजिर नहीं हुए. पुलिस अभी तक इनकी तलाश कर रही है. बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा को लेकर कठोर टिप्पणी की गई थी और उन्हें दंगों का मास्टरमाइंड करार दिया गया था.

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