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4000 करोड़ी ‘रामायण’ को पाइरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किया ‘जॉन डो’ आदेश

रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये इस 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. उससे पहले फिल्म के मेकर्स ने  ‘रामायण’ को पायरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं सोमवार को हाईकोर्ट से  ‘रामायण’ के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. 

दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने के लिए एक ‘डायनामिक एड-इंटैरिम इंजंक्शन’ (अंतरिम रोक आदेश) जारी किया है.इसके तहत अज्ञात ‘जॉन डो’ (जिनकी पहचान नहीं है) और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज से पहले इसे अनऑथराइज्ड रिकॉर्ड करने, होस्ट करने, स्ट्रीम करने या डिस्ट्रिब्यूट करने से रोक दिया गया है.

बता दें कि यह अंतरिम आदेश जस्टिस माधव जामदार ने ‘गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा दायर एक मुकदमे पर दिया है. इस कंपनी के पास फिल्म के कॉपीराइट और इसके कमर्शियल इस्तेमाल के राइट्स हैं, जो इसने घरेलू और टेरिटोरियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) के तहत हासिल किए हैं. मुकदमे में फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, लिरिक्स और रिकॉर्डिंग की सुरक्षा की मांग की गई थी.

जज माधव जामदार ने फिल्म की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया
‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक कॉपीराइट उल्लंघन के पॉसिबल खतरे को देखते हुए जस्टिस जामदार ने कहा, “प्रथम दृष्टया, वादी (गॉडपावर) को यह वास्तविक और ठोस आशंका है कि फिल्म या इसके कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड करके अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड, स्ट्रीम या सार्वजनिक किया जा सकता है.”

‘नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट’ के बावजूद ‘रामायण’ की क्लिप्स लीक हुईं
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ‘रामायण’ के पहले भाग को 2 हजार  करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, और इस दो पार्ट वाली सागा का कुल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. गॉडपावर ने बताया कि केवल चुनिंदा लोगों के लिए रखी गई ‘प्रिव्यू स्क्रीनिंग’ के दौरान सख्त गोपनीयता शर्तें (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) लागू होने के बावजूद, फिल्म के दोनों ट्रेलरों को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैला दिया गया.
कोर्ट के इस आदेश में अज्ञात ‘जॉन डो’ (जिनकी पहचान नहीं है) के खिलाफ एक ‘डायनामिक इंजंक्शन’ शामिल है. इससे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, भले ही सुनवाई के समय उनकी पहचान पता न हो.

यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स  और सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह निर्देश भी देता है कि लिखित सूचना मिलने पर वे उल्लंघन करने वाले लिंक और मिरर वेबसाइटों को ब्लॉक कर दें या हटा दें.

गूगल LLC को उल्लंघन करने वाले कंटेंट लिंक हटाने का आदेश 
अदालत ने ‘गॉडपावर’ को यह भी निर्देश दिया कि वह फिल्म की अनऑथराइज्ड कॉपी वाले यूआरएल को संबंधित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर करें, इसके बाद, इन प्लेटफॉर्म्स को उल्लंघन करने वाले कंटेंट तक पहुंच को ब्लॉक करने, उसे निष्क्रिय करने या हटाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे.
गूगल एलएलसी और ग्लोबल सोशल मीडिया मीडिएटर्स को रिप्रेजेंट करने वाले वकीलों ने इस आदेश पर ‘कोई आपत्ति नहीं’ जताई और अदालत को भरोसा दिलाया कि उल्लंघन करने वाले लिंक के बारे में इंफॉर्म किए जाने पर वे ‘तुरंत कार्रवाई’ करेंगे.

इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है
बता दें कि हाईकोर्ट का यह आदेश 5 नवंबर को फिल्म की ग्लोबल रिलीज से पहले आया है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज होगी और कई भाषाओं में देखी जा सकेगी.

 

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