ऊंचाई और सीने की फिर से होगी नाप… UP पुलिस भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश


यूपी पुलिस भर्ती में ऊंचाई-सीने की दोबारा नाप का आदेश
यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की दोबारा नाप के आदेश दिए हैं. इससे उन उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा, जिन्हें उनकी ऊंचाई या छाती का माप निर्धारित मानक से कम होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
31 अक्टूबर को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा गठित बोर्ड इसकी जांच करेगा. कोर्ट ने लखनऊ केजीएमयू के प्रिंसिपल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है. दरअसल, अभ्यर्थी अनुज कुमार और 60 अन्य लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
47 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए HC ने दिए आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुल 47 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जबकि कोर्ट ने एक कैटेगरी में की गई मांग में छह याचिकाएं खारिज कर दी. वहीं, तीन याचिकाओं को अलग करते हुए मामले को दो हफ्ते बाद लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने पांच अन्य रिट याचिकाओं को भी मामले से अलग किया. कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कई याचिकाकर्ता शामिल हैं और इन रिट याचिकाओं में अलग-अलग आदेश पारित किए जाएंगे.
4 नवंबर को सील बंद लिफाफे में पेश होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने जिन रिट याचिकाओं में दोबारा माप करने के निर्देश दिए हैं, उसमें कोर्ट चार नवंबर को अगली सुनवाई करेगी. चार नवंबर को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी. जस्टिस मनीष कुमार निगम की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की लंबाई या छाती का माप एक या दो साल में बदलने की संभावना नहीं होती. इसलिए उम्मीदवारों के मापों में त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने किया था आवेदन
यूपी पुलिस की ये भर्ती प्रक्रिया 32 हजार से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 14 अक्टूबर को घोषित किया गया था. इसके लिए लिखित परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून को आयोजित की गई थी. भर्ती के लिए कुल 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें 19 लाख के करीब पुरुष और 9 लाख के करीब महिलाएं शामिल थीं.
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