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International Criminal Court: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार है. रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन की ओर से लगाए गए इस तरह के अत्याचार के आरोपों को बार-बार खारिज किया है. 

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्री-ट्रायल चैंबर-2 ने पुतिन समेत दो व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. इनमें दूसरा नाम मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा का है. कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी, 2022 को रूस के आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए थे.

कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि पुतिन ने सीधे तौर पर, दूसरों के साथ संयुक्त रूप से और/या दूसरों के माध्यम से ऐसे कृत्यों को करने के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन की है. रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा बच्चों के अवैध निर्वासन और लोगों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं. 

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