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15 करोड़ की गाड़ी छुड़ाने के लिए जमा करने होंगे 8 करोड़… कानपुर के लैंबॉर्गिनी कार मामले में कोर्ट का फैसला

15 करोड़ की गाड़ी छुड़ाने के लिए जमा करने होंगे 8 करोड़… कानपुर के लैंबॉर्गिनी कार मामले में कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश में कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार मामले में आखिरकार कोर्ट ने गाड़ी को रिलीज करने का आदेश दे दिया. इसके बावजूद जैसे इस पूरे मामले में अभी तक नाटकीय घटनाक्रम हुए है वैसा ही कुछ गाड़ी की रिलीज के दौरान भी देखने को मिला. इस मामले में सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने गाड़ी को रिलीज करने का आदेश दिया है.

कानपुर के वीआईपी रोड पर दो हफ्ते पहले लैंबॉर्गिनी कार से एक एक्सीडेंट हुआ. यह कार तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के पुत्र शिवम मिश्रा चला रहे थे. इस एक्सीडेंट में एक बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुआ था. इस मामले में कई नाटकीय घटनाक्रम हुए और पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था. जमानती धाराएं होने की वजह से कोर्ट ने ना सिर्फ शिवम को रिहा कर दिया बल्कि पुलिस को भी फटकार लगाई थी.

कोर्ट ने क्या कहा?

शुक्रवार को बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में लैंबॉर्गिनी को रिलीज करने की सुनवाई होनी थी. अप्रत्याशित रूप से एसीजेएम 7 की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया. इसके बाद इस मामले को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में भेजा गया लेकिन उस कोर्ट ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

इसके बाद प्रशासनिक आदेश के तहत इस मामले को सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट में भेजा गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लैंबॉर्गिनी कार को रिलीज करने का फैसला दिया. पर्सनल बॉन्ड के तौर पर आठ करोड़ तीस लाख रुपए जमा कर दिए जाएं.

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कोर्ट ने रखी ये शर्तें

इसके अलावा कोर्ट ने अन्य शर्तें भी रखी है जिसके अनुसार, रिलीज होने के बाद कार मालिक ना तो कार को बेच सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है. इसके अलावा कार का रंग रूप आदि किसी भी हालत में तब्दील नहीं किया जाएगा. न्यायालय या विवेचक जब भी उक्त वाहन को तलब करेगा प्रार्थी उसे स्वयं के खर्च पर उनके समक्ष पेश करेगा. कोर्ट ने कहा कि, उपरोक्त किसी शर्त के उल्लघन की दशा में आवेदक की तरफ से राज्य सरकार के पक्ष में उपरोक्त पर्सनल बॉन्ड की राशि जमा करेगा.

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