बरेली: पत्नी को नहीं दिया खर्चा, कोर्ट के आदेश पर कुर्क हुई 2 बीघा जमीन | Husband not give expenditure to wife court order 2 bigha land seized stwn


2 बीघा जमीन कुर्क
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना ऐसा महंगा पड़ा कि उसके नाम की दो बीघा जमीन ही कुर्क हो गई. फैमिली कोर्ट में पत्नी ने वाद दायर किया था जिसमें उसने पति की ओर से गुजारा भत्ते की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने पति को 1 लाख 800 रुपये देने का आदेश दिया था. इस पर पति ने सिर्फ 35000 रुपये ही जमा कराए थे. बाकी की रकम जमा नहीं की थी. इसके बाद कोर्ट ने रिकवरी का आदेश दिया था. आदेश के बाद एसडीएम ने राजस्व टीम को बुलाया और युवक की 2 बीघा जमीन पर रेड फ्लैग लगा दिया है.
पुलिस ने बताया कि बरेली के थाना सीवी गंज क्षेत्र के गोटिया पारसखेड़ा क्षेत्र की रहने वाले लालता प्रसाद और उनकी पत्नी के बीच लंबे वक्त से पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी हुई है. मामला इतना बिगड़ गया कि उनकी पत्नी को कोर्ट जाना पड़ा था. उन्होंने कोर्ट में वाद दायर करते हुए पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी. कोर्ट ने पीड़ित महिला की हालत देखकर पति को 1 लाख 800 रुपये महिला को देने को कहा. लेकिन, पति इतने पैसे एक साथ जमा नहीं कर पाया.
बकाया पैसों की रिकवरी
पति ने शुरुआत में 35 हजार रुपये कोर्ट में जमा कर दिए, लेकिन इसके बाद वह बकाया पैसे जमा नहीं कर पाया. 65 हजार 800 रुपये की रकम के लिए कोर्ट ने सदर तहसील प्रशासन को लालता प्रसाद से रिकवरी का आदेश दिया. इसके बाद प्रशासन की ओर से अमीन कई बार लालता प्रसाद के घर पहुंचे. बार-बार पैसे जमा करने की बात कही. लेकिन, लालता प्रसाद उदासीन रहे और कोई एक्शन नहीं लिया. इसके बाद प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस भी भेजा तब भी वह बाकी पैसे लेकर नहीं आए.
जमीन की कुर्की
भत्ती की बची राशि की रिकवरी अब प्रशासन के सामने बड़ा सवाल बन गया था. जिसके बाद एसडीएम सदर रितिका श्रीवास्तव ने फैमिली कोर्ट के आदेस पर एक राजस्व की टीम गठित की. इसके बाद लालता प्रसाद की 2 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है और वहां पर लाल झंडियां लगाई गई हैं. दरअसल एसडीएम द्वारा बनाई गई टीम में नायब तहसीलदार जोरावर सिंह, बाबू संग्रह और अमीन शामिल रहे हैं. एसडीएम ने कहा है कि जब तक बकाया पैसे नहीं आ जाते कमीन जमीन की कुर्की रहेगी.