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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर फिर घटी रफ्तार, 60 से ऊपर हुई स्पीड तो घर पहुंचेगा चालान

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है. इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर कोहरे में तय की गई स्पीड का उलंघन करने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे में हादसों को नियंत्रित करने के लिए भारी वाहनों और छोटे वाहनों की स्पीड लिमिट तय की है. भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 40 और हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा करने की एडवाइजरी जारी की है. कोहरे को लेकर वाहनों के लिए निर्धारित की गई स्पीड को लेकर अब एनएचएआई की तरफ से इसका उल्लंघन करने वालों पर ओवर स्पीड में चालान की कार्रवाई की जाएगी.

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि कोहरे के दौरान बड़े हादसों को ध्यान में रखते हुए वाहनों की अधिकतम गति सीमा को कम किया गया है. आने वाले दिनों में कोहरे के बढ़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय की गई स्पीड से तेज चलने वालों वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी. चालान की कार्रवाई से बचने के लिए लोग तय गति से ही वाहन चलाएं.

छह टीमें रहेंगी सक्रिय

प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने करहा कि कोहरे के दौरान वाहनों की स्पीड और अतिरिक्त सावधानी के लिए छह टीमों को लगाया गया है. यह टीमें वाहनों की निगरानी करेंगी, एवं लोगों को आवश्यकतानुसार मदद करेंगी. इसके अलावा यह टीमें डीएमई और ईपीई पर नजर रखेंगी. इस टीमें के साथ पुलिस की टीमें भी रहेंगी. टोल और रेस्ट क्षेत्र में भी यह टीम जाकर लोगों को सावधानी से चलने और स्पीड लिमिट के बारे में जागरुक करेंगी. इससे वाहन चालकों को किसी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सकेगा.

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सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कोहरे में कई बार एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे खड़े वाहनों की वजह से हादसा होते हैं. ऐसे में इन वाहनों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. दृश्यता कम होने पर सड़क के किनारे खड़े वाहन लोगों को दिखते नहीं और टक्कर होने व जान जोखिम का खतरा बना रहता है. इसके लिए एनएचएआई की तरफ से टीमों द्वारा अनाउंसमेंट कर ऐसे वाहनों को हटाया जाएगा.

नियमों का उलंघन करने वाले इस प्रकार के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी. इसे रोकने के लिए एनएचएआई के पेट्रोलिंग वाहन और टीमें सतर्क रहेंगी. सड़क किनारे वाहन दिखने पर उन्हें वहां से हटाया जाएगा. एक्सप्रेसवे और हाईवे पर खड़े वाहन हादसे का कारण बने तो उन पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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