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ज्ञानवापी केसः आज भी दाखिल नहीं हो सकी ASI की सर्वे रिपोर्ट, एक हफ्ते का मिला वक्त | Varanasi court gives one more week 18 Dec to ASI to submit Gyanvapi survey report

ज्ञानवापी केसः आज भी दाखिल नहीं हो सकी ASI की सर्वे रिपोर्ट, एक हफ्ते का मिला वक्त

ज्ञानवापी मामले में अब अगले हफ्ते जमा होगी सर्वे रिपोर्ट (File/PTI)

आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट आज सोमवार को जिले के जिला जज की अदालत में दाखिल करनी थी, लेकिन एएसआई रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी और फिर से एक हफ्ते का समय मांगा है. छठी बार एएसआई की ओर से रिपोर्ट जमा कराने को लेकर मोहलत मांगी गई है. जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की ओर से 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया था. अब यह रिपोर्ट 18 दिसंबर को पेश की जाएगी.

ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच सर्वे करने के लिए पुरातत्विक, रसायन शास्त्री, भाषा विशेषज्ञ सर्वेयर और फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने यह पूरा सर्वे किया है. ज्ञानवापी परिसर की आंतरिक और बाहरी दीवारों खासतौर पर पश्चिमी दीवार, ऊपर की शीर्ष मीनार और नीचे के तहखानों में परंपरागत तरीके से जीपीएस, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक विभिन्न मशीनों के जरिए जांच सर्वे कर साक्ष्य जुटाए गए हैं.

नवंबर में पूरा हो गया था सर्वे

इसी साल 4 अगस्त से 2 नवंबर तक किए गए सर्वे के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने इस जांच को पूरा कर लिया है. इस पूरी जांच टीम की अगुवाई अपर महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आलोक त्रिपाठी ने किया. वजूखाना जहां पर जांच के दौरान शिवलिंग मिला था, उस एरिया को न्यायालय के आदेश के बाद जांच परिधि से बाहर रखा गया था.

उस वजूखाना के सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच का प्रार्थना पत्र मंदिर पक्ष की ओर से विगत 16 मई को जिला न्यायाधीश की कोर्ट में दाखिल कराया गया था. इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर उसे पूरे एरिया का सर्वे करने का आदेश दिया था.

18 दिसंबर तक की मिली मोहलत

इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (मस्जिद पक्ष) ने 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सर्वे को रोकने का मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उसे हाई कोर्ट जाने का आदेश देते हुए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी थी. जबकि 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने मामलों की सुनवाई के लिए 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी. फिर 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी थी.

इसे भी पढ़ें — ज्ञानवापी केस में खंडवा के इस मंदिर की ASI की शोध रिपोर्ट बनेगी आधार!

कोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम फिर से शुरू किया गया. जिला जज ने 30 नवंबर को सुनवाई के दौरान एएसआई को 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. लेकिन एएसआई तय समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी और जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए एक और हफ्ते का समय मांगा है. जिसे जिला जज ने स्वीकार करते हुए 18 दिसंबर तक का वक्त दिया है.इससे पहले अदालत ने एएसआई को 6 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 17 नवंबर और 30 नवंबर को वक्त दिया था.

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