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खाना बनाने में देरी की तो मां को पीट-पीट कर मार डाला, अब कोर्ट ने सुनाई कलयुगी बेटे को उम्रकैद की सजा

खाना बनाने में देरी की तो मां को पीट-पीट कर मार डाला, अब कोर्ट ने सुनाई कलयुगी बेटे को उम्रकैद की सजा

मां के हत्यारे बेटे को मिली उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जिला अदालत ने कलयुगी बेटे को मां की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है और दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया है. बेटे ने मां की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी थी क्योंकि उसने खाना बनाने में देरी कर दी थी. बस इसी के चलते उसने बुजुर्ग मां की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था. घटना के बाद 4 साल तक चली सुनवाई में गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने हत्या आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

हरदोई जिले के सुरसा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खेतों में बने मकान में बुजुर्ग मां रामवती के साथ उसका बेटा जितेंद्र रहा करता था. 17 मार्च 2020 को दोपहर में वह खेत से काम करके घर वापस आया था. जितेंद्र ने मां से भोजन देने की बात कही तो रामवती ने कुछ देर में बनाकर देने के लिए कह दिया. गुस्से से आग बबूला जितेंद्र अपनी मां को खरी खोटी सुनाने लगा. घर से कुछ दूरी पर ही खेत में लोग मां और बेटे के बीच इस बहस को देख रहे थे.

मां को पीट-पीट कर मार डाला

थोड़ी देर में नाराज जितेंद्र ने एक बांस के डंडे से मां को पीटना शुरू कर दिया. गुस्से से तमतमाये जितेंद्र ने अपनी मां के सिर पर कई वार कर दिए. जख्मी होकर बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. खेत में काम कर रहे लोगों के चिल्लाने पर मां की हत्या करने के बाद जितेंद्र वहां से फरार हो गया था. सुरसा थाने में गांव के चौकीदार रामराज के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

भेजा गया जेल

हरदोई में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे जितेंद्र को अभियोजन पक्ष की पैरवी और आठ गवाहों की गवाही व 15 अभिलेखों के पेश साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ₹40,000 का जुर्माना लगाया है. हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद जितेंद्र को जेल भेज दिया गया है.



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