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कांवड़ यात्रा और मुहर्रम से पहले सीएम योगी ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, दिए कई अहम निर्देश

कांवड़ यात्रा और मुहर्रम से पहले सीएम योगी ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, दिए कई अहम निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.

सीएम योगी ने कहा कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान कांवड़ यात्रा, श्रावण शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे. इसी महीने 27 जून से आठ जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और 27 जून से छह-सात जुलाई तक मुहर्रम है. ऐसे में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए.

भड़काऊ नारे लगाने और हथियार पर रोक

कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह यात्रा आस्था, अनुशासन और उल्लास का प्रतीक है. उत्तराखंड सीमा से सटे जनपदों सहित गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी और बस्ती जैसे जिले विशेष सतर्कता बरतें. यात्रा मार्ग पर डीजे, ढोल-ताशा और संगीत मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए. भड़काऊ नारे न लगाएं, हथियार न लहराएं.

उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन और धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग सौहार्द को खंडित करने वाले तत्व हैं, जिन पर पूरी सख्ती से रोक लगनी चाहिए. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया की निगरानी हो और आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए.

सभी जनपदों को सतर्क रहने का निर्देश

सीएम ने कहा कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जिनमें वेश बदलकर अराजक तत्वों के शामिल होने की आशंका बनी रहती है. मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय प्रशासन सभी स्तरों पर कांवड़ संघों के साथ संवाद बनाए रखें और सभी व्यवस्थाओं की पूर्व समीक्षा सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है.

कहीं भी खुले में मांस की बिक्री न हो

सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री न हो. तय कीमत से अधिक पर कोई भी सामान नहीं बेचा जाए. यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, रोशनी, जल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए. जर्जर बिजली के खंभे और लटकते तारों की मरम्मत तुरंत की जाए. कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा न करें कानूनसम्मत कार्रवाई करें.



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