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झाड़ू बेचने वाले आरिफ ने कैसे किया था BJP नेता परवीन का मर्डर? अब मिली उम्र कैद की सजा; 6 साल पुरानी कहानी

झाड़ू बेचने वाले आरिफ ने कैसे किया था BJP नेता परवीन का मर्डर? अब मिली उम्र कैद की सजा; 6 साल पुरानी कहानी

सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के आगरा के कर्बला क्षेत्र की रहने वाली परवीन बेगम की हत्या के मामले में 6 साल बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. परवीन बेगम BJP की मंडल अध्यक्ष रह चुकी थीं. उनकी हत्या का आरोप उनके पड़ोसी आरिफ पर लगा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था. अब सबूतों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

ये मामला साल 2019 में शुरू हुआ था. जब अल्पसंख्यक मोर्चा में दयालबाग मण्डल की अध्यक्ष परवीन बेगम 26 सितंबर को अपने पति से मीटिंग में जाने की बात कहकर घर से निकली थीं. इसके बाद अगले दिन परवीन बेगम का शव नहर से मिला था. उनके पति ने देर शाम तक घर वापस न लौटने पर मुगशुदगी का केस दर्ज कराया था और पुलिस को जानकारी दी थी कि पत्नी 26 सितंबर को 4 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. फिर 27 सितंबर को उनका शव बरामद कर लिया गया.

जांच में हो गया था हत्या का खुलासा

मामले की जांच शुरू की गई तो परवीन बेगम के पड़ोसी आरिफ उर्फ गुड्डू पर शक गया, जो झाड़ू का बिजनेस करता था. हत्या करने के एक हफ्ते तक पुलिस ने जांच की और आरिफ का भंडाफोड़ कर दिया था. जांच में सामने आया कि आरिफ ने परवीन बेगम की फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी. वहीं से उनका शव बरामद किया गया था. इसके बाद एक हफ्ते में ही आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था.

आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई

अब एडीजे 5 मृदुल दुबे की कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए CDR, सबूतों के आधार पर आरिफ को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसका साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिफ और परवीन बेगम के पति पाले खान एक साथ झाड़ू का बिजनेस करते थे. इसके साथ ही परवीन बेगम का आरिफ के साथ अफेयर भी था. आरिफ ने पूछताछ में बताया कि वह परवीन बेगम के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहता था. इसलिए वह उसे नहर के पास ले गया और वहीं धक्का दे दिया.

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