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मथुरा: कुर्सी पर बैठकर VIP कर रहे ठाकुर जी के दर्शन, कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को भेजा नोटिस, क्या है मामला?

मथुरा: कुर्सी पर बैठकर VIP कर रहे ठाकुर जी के दर्शन, कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को भेजा नोटिस, क्या है मामला?

बांके बिहारी मंदिर

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सावन मास के दौरान ठाकुर जी के सिंहासन जगमोहन में विराजमान होता है. ऐसे में आरोप है कि कुछ वीआईपी लोगों ने वहां कुर्सी पर बैठकर दर्शन किए. उनके साथ सुरक्षाकर्मी हथियारों समेत मौजूद थे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जिससे ठाकुर जी के मान सम्मान और मर्यादा का उल्लंघन हुआ. इसके साथ ही कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया गया.

इसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा और वकील दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दाखिल की. उनकी याचिका के मुताबिक सावन मास में मंदिर के जगमोहन क्षेत्र में ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान होता है. इस स्थान पर कुछ वीआईपी लोगों ने न सिर्फ कुर्सी पर बैठकर दर्शन किए, बल्कि उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस होकर खड़े रहे और पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की. इससे मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने के साथ-साथ उस कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है, जिसमें मंदिर परिसर में वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई थी.

“भक्त बन रहे हैं भगवान”

संयुक्त पिटीशन सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मथुरा की अदालत ने 29 अगस्त को मामले पर सुनवाई करते हुए मंदिर के प्रबंधक, मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत मंदिर प्रबंधन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि ठाकुर जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वीआईपी लोगों ने खुद को भगवान से ऊपर साबित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, भक्त बन रहे हैं भगवान. यह मंदिर की मर्यादा और आस्था के खिलाफ है. इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

अदालत के आदेश की खुली अवमानना

वहीं वकील दीपक शर्मा ने कहा कि सिंहासन पर कुर्सी लगाना, हथियारों का प्रदर्शन करना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना न सिर्फ आस्था का अपमान है. बल्कि, यह अदालत के आदेश की खुली अवमानना है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई जरूरी है. ताकि आगे इस तरह की घटना सामने न आए और इश आदेश को एक नजीर के रूप में देखा जा सके.

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