Bareilly: 10 साल बाद फैसला, 8 को फांसी, एक को उम्रकैद… इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मां भाई और भाभी के हत्यारों को सजा | bareilly triple murder case verdict after 10 years death sentence to 8 accused life imprisonment to one stwas


इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मां-भाई और भाभी के हत्यारों को फांसी की सजा.
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आज कोर्ट का एक अहम फैसला आया. बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में 10 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में एफटीसी कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के जज रवि दिवाकर ने अपना फैसला सुनाया. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की हत्या करने वाले छैमार गैंग की दो महिलाओं समेत आठ बदमाशों को फांसी और बदमाशों से लूट के सोने-चांदी के जेवर खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस फैसले से पीड़त के रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है.
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 20 अप्रैल 2014 के डकैती और हत्याकांड मामले में दो महिलाओं समेत आठ अपराधियों को फांसी की सुनाई है. वहीं एक एक सर्राफा व्यापारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि 10 साल पहले इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के घर बदमाशों ने डकैती के दौरान तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. इसमें आयकर विभाग के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इसी केस में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने छैमार हसीन गैंग के नौ लोगों को सजा सुनाई है. बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में 20 अप्रैल 2014 को यह तिहरा हत्याकांड हुआ था.
10 साल बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बता दें कि आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आठ लोगों को मृत्युदंड दिया है और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 20 अप्रैल 2014 को सुरेश शर्मा नगर में यह तिहरा हत्याकांड हुआ था. मां, बेटे और बहू की इन आरोपियों के द्वारा डकैती डालने के दौरान हत्या कर दी गई थी. वहीं जो दो अन्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं द्वारा घर की पहले रेकी की गई थी. दोनों महिलाओं ने भीख मांगने के दौरान रेकी की थी. वहीं पड़ोसियों द्वारा इन महिलाओं को पहचान गया और उनकी गवाही भी पेश की गई थी. यह छैमार गैंग है, जो कि तंबू बनाकर रहते हैं और एक जगह लूट-पाट करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं.
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इन लोगों को सुनाई गई सजा
बरेली के कस्बा शेरगढ़ के कुड़ला नगरिया के रहने वाले वाजिद, डेरा उमरिया के हसीन, यासीन, नाजिमा, हाशिमा, जुल्काम, फईम उर्फ शंकर, संभल जिले के थाना असमौली के बुकनाला के समीर को फांसी और शाहजहांपुर में सदर बाजार के मोहल्ला चौक के रहने वाले सर्राफा व्यापारी राजू वर्मा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवारवालों ने कहा कि 10 साल बाद उन्हें न्याय मिला है. उनके परिजनों की निर्मम हत्या करने वालों को फांसी की सजा सुनकर अब चैन मिला.